
Rajiv Gandhi Killer Released सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है.उन्हें 31 साल की कैद हुई थी और तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर रिहा कर दिया गया था.
अदालत ने 9 मार्च को पेरारिवलन को जमानत दे दी. यह देखते हुए कि 30 साल से अधिक समय तक जेल में रहने और पैरोल पर बाहर रहने के दौरान उनके पास शिकायत का कोई इतिहास नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल पेरारिवलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बंधे हैं और उनकी कार्रवाई को खारिज कर दिया गया. राष्ट्रपति को एक दया याचिका भेजकर कहा कि वह संविधान के खिलाफ किसी चीज से आंखें नहीं मूंद सकते.इसके बाद अदालत ने केंद्र के इस सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया था कि अदालत को राष्ट्रपति के इस मुद्दे पर फैसला करने तक इंतजार करना चाहिए.
इसने केंद्र से कहा था कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के लिए बाध्य हैं. जबकि केंद्र को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं.’