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प्रार्थी आमिर खान ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मोवा रायपुर में रहता है तथा अपना निजी व्यवसाय करता है। प्रार्थी कवर्धा निवासी रसीद खान से कुछ माह पहले 1,11,000/- रूपये (एक लाख ग्यारह हजार रूपये) उधार लिया था। प्रार्थी उक्त रकम वापस करने हेतु दिनांक 21.09.2021 को अपने मुंशी हैदर अली को नगद 1,11,000/- रूपये (एक लाख ग्यारह हजार रूपये) देकर रसीद खान के कर्मचारी गोलू ऊर्फ भूपेन्द्र को रकम देने सिलतरा भेजा था। इसी दौरान दोपहर करीबन 02ः00 बजे प्रार्थी के मुंशी हैदर अली ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि आप जो 1,11,000/- रूपये गोलू को देने के लिये दिये थे, वह रकम रास्ते में कहीं गिर गया है।
पूछने पर जवाब संतोषप्रद नहीं दिया। हैदर अली ने प्रार्थी द्वारा दिये गये एक लाख ग्यारह हजार रूपये को गोलू को नहीं देकर स्वयं अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने की नियत से छुपा दिया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 528/21 धारा 406 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री विश्व दीपक त्रिपाठी, थाना प्रभारी धरसींवा श्री नरेन्द्र बंछोर एवं प्रभारी सायबर सेल श्री वीरेंद्र चंद्रा को आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना धरसींवा की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया गया।
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चूंकि प्रार्थी के मुंशी हैदर अली ने थाना जाकर अपने साथ लूट होना बताया था उसके द्वारा बताया गया कि सिलतरा पास 03-04 लड़के 02 मोटरसाइकिल में आकर धारदार हथियार टिका कर वार करउससे नगदी रकम लूट कर ले गये। टीम द्वारा तस्दीक़ करने पर हैदर अली के साथ लूट होना नहीं पाया गया। हैदर अली से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बार – बार अपना बयान बदलकर कभी लूट की, कभी चोरी की तो कभी रकम गुमने की बात कहकर लगातार टीम को गुमराह किया जा रहा था। टीम के सदस्यों द्वारा हैदर अली के बतायेनुसार उसकी बातों की पुनः तस्दीक करने पर भी सभी तथ्य झूठे पाए गए। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर हैदर अली अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः अपने साथी खालिद एवं भूपेन्द्र पनागर (रसीद खान का कर्मचारी) के साथ मिलकर रकम को गबन करने की नियत से अपने पास रखना बताया गया।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त खालिद एवं भूपेन्द्र पनागर को भी पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे तीनों उक्त रकम को हड़पने की योजना बनाए तथा योजना के अनुसार घटना को अंजाम देकर प्रार्थी एवं पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने लगे। आरोपी हैदर अली पुलिस व प्रार्थी को गुमराह करने हेतु अपने हाथ पर धारदार हथियार से स्वयं वार किया था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर कब्जे से नगदी 1,11,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
01. हैदर अली पिता खिजर अली उम्र 28 साल निवासी अमन नगर मस्जिद के पास मोवा थाना पंडरी रायपुर।
02. खालिद पिता ईकराम सैफी उम्र 18 साल निवासी गुलशन अपार्टमेंट राजा तालाब थाना सिविल लाईन रायपुर।
03. भूपेन्द्र पनागर पिता जगदीश पनागर उम्र 28 साल निवासी पोड़ी पुलिस चैकी पोड़ी जिला कवर्धा।