विनोद गुप्ता
पाली। आदिवासी क्षेत्र की 12 साल की मंदबुद्धि बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को राजस्थान के पाली में पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश पहलाद राय शर्मा ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 24500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। बाली थाने इलाके को 2 साल पुराने मामले में मुजरिम पोलाराम बैरसिया निवासी थल कला, पिपली फली को सजा सुनाई गई है।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कि पीड़िता मंदबुद्धि है । औरकोर्ट में बयान देने की स्थिति में नहीं रही। मगर इससे पहले उसने अपने परिजनों की मौजूदगी में पुलिस के समक्ष इशारों इशारों इशारों में अपने साथ आरोपी द्वारा की गई ज्यादती की दर्द बयां कर दिया था। पीड़ित पक्ष की ओर से 500 कोर्ट संख्या 1के विशिष्ट लोग लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने पैरवी करते हुए मुजरिम को कड़ी सजा दिलाने का आग्रह फोर्ट से किया ।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि बाली क्षेत्र की एक महिला ने 18 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव में रहने वाला 27 साल का आरोपी कोला राम गरसिया पुत्र बदाराम उसके घर आता जाता था। आरोपी उसकी 12 साल की मंदबुद्धि की पुत्री को कुलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराने के बहाने अपने साथ ले गया।
जहां रास्ते में आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर डराया और धमकाया था।पीड़िता बेसुध हालत में घर पहुंची तो उसके साथ घटनाक्रम का पता उसकी मां और अन्य परिजनों को लगा।
तत्कालिक बाली थाना प्रभारी बलभद्र सिंह चारण ने पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर अपहरण दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था। चुकी पीड़िता 12 साल की थी और मंदबुद्धि थी ऐसे में पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मीट पीड़िता को घटनास्थल पर ले जाकर प्रश्नोत्तरी बनाकर सवाल जवाब कर बयान लिए थे।पुलिस को पीड़िता ने इशारों में ही ज्यादा थी का वाकया बताया था इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया ।
और विशिष्ट न्यायाधीश पहलाद राय शर्मा ने 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई इस प्रकार पीड़िता को इंसाफ मिला और इससे आने वाले दिन में आरोपियों में भय बना रहेगा।
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