अभिव्यक्ति” कार्यक्रम के पांचवें दिवस जीपीएम जिले के टिकरकला हाई स्कूल में हुआ कार्यक्रम
जीवन में अनुशासित एवं व्यवस्थित रहना ही आगे बढ़ने का आधार-पुलिस अधीक्षक
राज्य स्तरीय *"अभिव्यक्ति"* जागरूकता कार्यक्रम के तहत दिनांक 12/03/2021 को टीकरकला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय के व स्वयं प्रभा आईटीआई के छात्र छात्राएं एवं मिश्री देवी कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं कैरियर काउंसलिंग, साइबर सुरक्षा, कानून में महिलाओं को प्राप्त मूलभूत अधिकारों, पोक्सो एक्ट आदि की जानकारी विस्तृत और सरल भाषा मे प्राप्त किये। साथ ही इन्ही के संबंध में पंपलेट वितरण किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत *पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार* एवं आए हुए अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर किये।
कार्यक्रम में बरेला से आए कैरियर काउंसलर श्री रविन्द्र तिवारी ने उपस्थित बालक बालिकाओं को आगे अध्ययन हेतु काउंसलिग किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जीपीएम श्रीमती रविन्द्र कौर ने बच्चों को संबोधित करते हुए महिलाओ और बच्चो पर घटित अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को सरल भाषा मे व्याख्यान किया।
*पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार* ने उपस्थित बच्चो को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए घर का मोह त्यागना अत्यंत आवश्यक है, जीवन में अनुशासित एवं व्यवस्थित रहना ही आगे बढ़ने का आधार है विद्यार्थियों को अपनी ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने के बारे में विस्तृत रूप से बताए साथ ही छटवीं ज्ञानेंद्री कामन सेंस के बारे में उसे कैसे विकसित करना है कैसे जागरूक रहना है के सम्बंध में विस्तृत चर्चा कर उसके बारे में बताए। आदर्श विद्यार्थी वही है जो सुख से थोड़ा परहेज करें।
पुलिस अधीक्षक ने बालक जीवन में परिश्रम का महत्व को आसान भाषा में समझाते हुए कहा कि जिस तरह सोते हुए शेर के मुंह में हिरण जाकर प्रवेश नहीं करता ठीक उसी तरह से मनोरथ से कोई भी कार्य नहीं होता उसके लिए परिश्रम करना होता है। इसके उपरांत कैरियर काउंसलिंग के संबंध में बच्चों से संवाद कर उनके शंकाओं का समाधान किये।
कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरेला एवं महिला सेल प्रभारी, सेल काउंसलर्स के द्वारा भी महिलाओं और बच्चों से सम्बंधित कानूनों के सम्बंध में अपने वक्तव्य जाहिर किये।
विदित हो कि यह कार्यक्रम कल जिले के ग्रामीण अंचल के ग्राम कोटमी सकोला एवं दानीकुंडी में होगा जिसमें टोनही प्रताड़ना अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह, पौष्टिक आहार, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, घरेलू हिंसा की आदि की जानकारी दी जाएगी ।