इस परीक्षा के दो पर्चे भी आयोजित हो चुके हैं। कोर्ट ने इन आयोजित हो चुकी परीक्षाओं की कॉपियों को सील बंद कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा घोषित बीएससी नर्सिंग के परीक्षा कार्यक्रम पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक 4 जनवरी को इस मामले में अपना हाई कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण भी दें। दरअसल मामला नर्सिंग कॉलेजों की याचिका से जुड़ा हुआ है।
नियम विरुद्ध तरीके से सिर्फ कागजों में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों को लेकर हाईकोर्ट ने कुछ महीने पहले करीब छितत्तर नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को खत्म कर दिया था। यह कॉलेज नर्सिंग काउंसिल की निर्धारित हड़ताल के बिना ही संचालित किए जा रहे थे। नर्सिंग काउंसिल की सिफारिश पर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने 76 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को खत्म कर दिया था।
लेकिन यह कॉलेज उसके बाद भी बिना मान्यता के छात्रों का नामांकन करते रहे और हाल ही में घोषित बीएससी नर्सिंग परीक्षा कार्यक्रम में छात्रों को उसमें शामिल भी करा दिया। जबकि यह नियम विरुद्ध था और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ भी था।