नई दिल्ली
दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की GNCTD की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित CBI मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी.
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने इस मामले में फैसला सुना दिया है. 24 मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे.
मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को अब दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. मनीष सिसोदिया अब जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे.