
पुरानी पेंशन योजना पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के नफा-नुकसान पर जारी बहस के बीच विपक्षी दलों की सरकार वाले कई राज्य बदलाव को लागू करने लग गए हैं. इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है. इस संबंध में सरकार ने सोमवार को देर शाम आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी.
Old Pension वहीं पेंशन के लड़ाई लड़ रहे विजय कुमार बंधु ने कहा कि ये हमारे हक की लड़ाई है और हमने जीत ली. हम हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करते है उन्हे धन्यवाद देते है सीएम सुखविंदर सिंह जी का कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करते है. साथ ही हमारे लाखों साथियों के परिवार अब अप्रैल महीने से पुरानी पेंशन के हकदार बन जाएंगे।
कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन इस तरह से
सरकारी अधिसूचना में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल कर दिया गया है. इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे. इस तरह हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी महीने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है.
इसी महीने से होगा यह बदलाव
ओपीएस को लागू करने की अधिसूचना राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने जारी की. अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान एक अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा. आपको बता दें कि एनपीएस के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की तरफ से अंशदान दिया जाता है. इस मामले में नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन राज्य सरकारें करती हैं. बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं देगी
जनवरी में हुआ था कैबिनेट का फैसला
हिमाचल प्रदेश में पिछले साल यानी साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे. चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ओपीएस को बहाल करने का वादा किया था. पुरानी पेंशन योजना की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी. चुनाव होने के बाद हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और अब कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे पर अमल किया है. इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था. उसके बाद 17 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई है.