
कोच्चि
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोच्चि इकाई ने मंगलवार को केरल में ट्रेन में हुई आगजनी के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी है जिसके बाद जांच एजेंसी ने यहां एनआईए अदालत में एक प्राथमिकी दर्ज की। इधर दिल्ली निवासी 27 वर्षीय आरोपी शाहरुख सैफी को कोझिकोड की एक अदालत में पेश किया गया। उसकी पुलिस हिरासत समाप्त हो गई थी
एनआईए के जांच संभालने के साथ, केरल पुलिस- विशेष जांच दल ने विस्तारित हिरासत की मांग नहीं की और इसलिए शाहरुख सैफी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
आने वाले दिनों में, कोच्चि इकाई मामले को सुलझाने और उसके मकसद को जानने के लिए सैफी की हिरासत की मांग करेगी। 2 अप्रैल को शाहरुख सैफी ने कोझिकोड में चलती ट्रेन के एक कोच में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी।
बाद में उसने उसी ट्रेन से कन्नूर की यात्रा की और कुछ घंटों के बाद दूसरी ट्रेन में सवार होकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उतर गया। तीन यात्रियों ने डर के कारण चलती ट्रेन से छलांग लगाकर जान दे दी
केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप के बाद ही महाराष्ट्र पुलिस के एटीएस डिवीजन को सतर्क किया गया था कि सैफी रत्नागिरी में है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सैफी को केरल पुलिस को सौंप दिया गया था, और उसे कोझिकोड ले जाया गया। मंगलवार तक वह केरल एसआईटी की हिरासत में था।