नई दिल्ली
मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का राहत देने से इंकार कर दिया था।
CJI ने तय की तारीख
मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत जताई है।
जानें क्या दी गई दलील
कांग्रेस की तरफ से यह अपील 15 जुलाई को दायर की गई थी, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद उच्च न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता को पुनर्जीवित करने के प्रयास को झटका देते हुए फैसला सुनाया था।
अपनी अपील में, राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि उनकी दोषसिद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि वह अपना सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सकें, यह तर्क देते हुए कि दोषसिद्धि आदेश से भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का गला घोंट दिया जाएगा।
