*दिल्ली:-* अगर आपको कंपनी की तरफ से घर मिला है या रहने की सुविधा मिल रही है और आप उसका किराया नहीं चुका रहे हैं तो आपको लिए राहत भरी खबर है. सीबीडीटी की ओर से वैल्यूएशन से जुड़े नियमों में राहत प्रदान की गई है. आइए पॉइंट्स में जानते हैं.सीबीडीटी ने की सीमा कम कर दी है. इसका मतलब है कि अब ऑफिस से मिले घर के बदले सैलरी में पहले से कम टैक्स कटौती होगी. यानी आपके हाथ में ज्यादा सैलरी आएगी.
ये नियम अगले ही महीने यानी कि सितंबर से ही लागू हो रहा है.पहले समझ लें कि टैक्स को लेकर क्या नियम हैं. दरअसल कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को रहने की जगह प्रदान करती हैं और इसके बदले में उनसे किराया नहीं लेती हैं. इसे आयकर नियमों के तहत में शामिल किया जाता है. में कर्मचारी को किराया नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसकी टैक्स देनदारी बनती है. इसका मतलब ये है कि आप भले ही किराया नहीं दे रहे हों, लेकिन इससे आपकी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बढ़ जाता है.
