हत्या के प्रयास के एक मामले में NCP सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने से केरल हाई कोर्ट के इनकार करने के बाद बुधवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 03.10.2023 के आदेश के मद्देनजर लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से उनकी दोषसिद्धि की तिथि, 11 जनवरी, 2023 से अयोग्य घोषित किया जाता है।
यह दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। अगस्त 2023 में दायर एक अपील पर उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था।
