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    सरकार की इस योजना के तहत अब दिव्यांग जनों को विवाह के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपये, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया….

    By Tv 36 HindustanJanuary 14, 2024No Comments3 Mins Read
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    मध्यप्रदेश:- सरकार की इस योजना के तहत अब दिव्यांग जनों को विवाह के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपये, जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया. मध्यप्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिको को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई जन-कल्याणकारी योजनाए चला रही है, जिसमे से लालड़ी लक्ष्मी योजना, मुक्यमंत्री विवाह योजना के साथ ही इन दिनों निःशक्त और दिव्यांग लोगो के आर्थिक सहायता और समाज के मान के लिए निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुवात की है, जिसके तहत इन लोगो से विवाह करने में प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रूपये तक की राशि प्रदान की जा रही है। आइये जानते है इस योजना के लिए कौन होगा, पात्र और क्या होगी आवेदन प्रक्रिया। …

    निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगा 2 लाख रुपये का लाभ

    आपको जानकारी के लिए बता दे की मध्प्रदेश सरकार की इस निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ केवल उन लोगो को मिलेगा जिसमे युवक के निःशक्त होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर ही इस योजना के तहत आपको 2,00,000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अगर दोनों युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त है और उनका विवाह होता है, तो उनको 1,00,000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आइये जानते है इसके योजना के लिए क्या होनी चाइये पात्रता।

    निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता की बात करे तो इसके लिए तो यह निम्नानुसार है –

    आवेदन करता मूल रूप से मध्यप्रदेश का निवासी हो।

    उसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक हो।

    इसके लिए विवाह की आयु 21 वर्ष हो, महिला के लिए 18 वर्ष।

    योजना का लाभ लेने वाला आयकर डाटा न हो।

    विवाह होने के एक वर्ष तक ही करे आवेदन।

    निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता की बात करे तो इसके लिए तो यह निम्नानुसार है –

    आवेदन करता मूल रूप से मध्यप्रदेश का निवासी हो।

    उसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक हो।

    इसके लिए विवाह की आयु 21 वर्ष हो, महिला के लिए 18 वर्ष।

    योजना का लाभ लेने वाला आयकर डाटा न हो।

    विवाह होने के एक वर्ष तक ही करे आवेदन।

    जानिए आवेदन की प्रक्रिया

    निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को योजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी संयुक्त/उप संचालक,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। जिसके लिए आपको आवेदन करने के लगभग 15 दिन बाद इस योजना की राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

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