नई दिल्ली:- कोर्ट सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बैंक को 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जानकारी इकट्ठा करने और 15 मार्च को शाम 5 बजे से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण पेश करने का निर्देश भी दिया है।
Bank की ओर से SC में रिपोर्ट पेश करने के लिए थोड़ा और वक्त मांगा गया था।
