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    पैन कार्ड हो गया है निष्क्रिय, तब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस तरह……

    By Tv 36 HindustanMarch 23, 2024No Comments3 Mins Read
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    यदि आप जून 2023 की डेडलाइन तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा सके हैं और आपका पैन निष्क्रिय है तो चिंता न करें, आप अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि निष्क्रिय पैन भी एक्टिव रहेगा. जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरुरत नहीं है उनके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) का रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 है.टैक्स2विन के सीईओ और को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने मीडिया रिपोर्ट में बताया कि यदि आप जून 2023 की डेडलाइन तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं करा सके हैं और आपका पैन निष्क्रिय है, तो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

    हालांकि, सोनी ने स्पष्ट किया कि वेरिफिकेश प्रोसेस में आधार ओटीपी शामिल नहीं होगा. इसके बजाय, आप वैकल्पिक तरीकों जैसे नेट बैंकिंग, एटीएम, या अन्य अनुमोदित माध्यमों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जेनरेट करने का यूज त्पयोग कर सकते हैं .पैन निष्क्रिय होने पर कैसे फाइल करें आईटीआर?डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी के निदेशक विजय भरेच ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि पैन के निष्क्रिय होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स कर भुगतान कर सकता है और इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकता है. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का प्रोसेस वही है, भले ही आपका पैन निष्क्रिय हो.

    उन्होंने कहा कि आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. उसके बाद ई-फ़ाइल सेक्शन पर नेविगेट करना, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के विकल्प का चयन करना और आवश्यक डिटेल और डॉक्युमेंटेशन के साथ आगे बढ़ना होगा.आयकर रिफंड की प्रोसेसिंगअगर आपका पैन निष्क्रिय है तो उसके कई तरह के परिणाम भुगतने होंगे. यदि आप निष्क्रिय पैन के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं, तो आप किसी भी रिफंड पर रिफंड या ब्याज का क्लेम नहीं कर पाएंगे. रिफंड क्लेम के लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है.

    विजय भरेच ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि रिफंड, यदि कोई बकाया है, तो टैक्सपेयर्स को जारी नहीं किया जाएगा, और रिफंड पर ब्याज का भुगतान पैन चालू होने की तारीख से ही किया जाएगा.अपडेटिड रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्चयदि आप अपना ऑरिजनल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने में असफल रहे, तो भी आपके पास 31 मार्च, 2024 से पहले एक अपडेटिड रिटर्न दाखिल करने का मौका है. टैक्सपेयर्स के पास 2021-22, 202223, और 2023-24 में से किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए अपडेटिड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है.

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