भोपाल :- लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है, देशभर में नेता प्रचार में जुट गए हैं.
चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ही दिन पहले चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, जिसमें बताया गया कि कुल सात चरण में चुनाव कराए जाएंगे.
पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जिसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आएंगे. ऐसे में वोटर्स को भी अपने अधिकारों की जानकारी होनी जरूरी है.
पोलिंग बूथ पर हर किसी के कुछ अधिकार होते हैं, जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है. ऐसा करने से वोटर को कोई नहीं रोक सकता.
अगर वोटिंग के दौरान वीवीपैट में गलत पर्ची निकल जाती है तो आप वहीं रुककर अपने वोट की जांच करा सकते हैं.
अगर आपने किसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है और पर्ची दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाली निकली है तो आप इसकी शिकायत वहां मौजूद पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं.
चुनाव अधिकारी को शिकायत करने के बाद वहीं कुछ देर के लिए वोटिंग रोक दी जाएगी और एक मॉक वोट डाला जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि वीवीपैट ठीक से काम कर रहा है या नहीं. मशीन में खराबी होने पर उसे तुरंत बदल दिया जाएगा।
