नई दिल्ली:- इस वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ टैक्स भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देश में कई बड़ी हस्तियां और कारोबारी घराने हैं, जो टैक्स के रूप में करोड़ों रुपये चुकाती हैं। यहां तक कि नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स भरना पड़ता है।ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कृषि यानी खेती से होने वाली आमदनी पर भी टैक्स लगता है। आइए इसका जवाब जानते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, कृषि से होने वाली कमाई टैक्स फ्री है। मतलब कि किसानों को खेती से मिलने वाली आय पर कोई कर नहीं देना होता। ऐसे में उन्हें कोई इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं। लेकिन, कुछ खास परिस्थितियों में किसानों को भी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
अगर किसान खेती की आय से कोई कारोबार शुरू करता है, तो उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। जैसे कि पशुपालन या फिर डेयरी का धंधा। कृषि से होने वाली कमाई को किसी अन्य कारोबार या योजना में निवेश करने पर भी टैक्स देना होगा। अगर आप खेती के पैसों को शेयर बाजार में लगाते हैं, तो उस पर भी टैक्स लगेगा।
कई एक्सपर्ट अमीर किसानों पर टैक्स लगाने की वकालत करते हैं। उनकी दलील है कि सरकार गरीब किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके उनका ध्यान रख रही है, तो ऐसे में अमीर किसानों पर टैक्स लगाकर उसकी भरपाई होनी चाहिए।
RBI MPC मेंबर आशिमा गोयल ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि सरकार अभी किसानों को जो आर्थिक मदद दे रही है, वह निगेटिव टैक्स है। वह अमीर किसानों पर टैक्स लगाकर पॉजिटिव इनकम टैक्स वसूल सकती है। इस टैक्स सिस्टम बेहतर होगा।
