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    चोरी हो गया सोना तो टेंशन नहीं, कर लो यह काम, जहां से खरीदा, वही दुकानवाला लौटाएगा पूरी कीमत..

    By adminApril 29, 2024No Comments5 Mins Read
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    नई दिल्ली:- आपके घर में शादी है. आने वाली दुल्हन के लिए सोने के गहने खरीदे गए हैं. घर का एक अहम सदस्य एक बक्से में सोने के गहने रखकर चाबी अपनी जेब में रखे हुए है. शादी अच्छे से सम्पन्न होती है और घर में दुल्हन आ आती है. कुछ ही दिनों बाद राह चलते कोई व्यक्ति दुल्हन के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग जाता है. मंगलसूत्र दो तोले का है तो कम से कम डेढ़ लाख रुपये की कीमत का होगा. अब क्या करें? यह तो केवल एक काल्पनिक दृश्य है. स्नैचिंग की घटना कहीं भी, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है. यदि हो जाए तो क्या किया जाए? क्या डेढ़-दो लाख का सोना यूं ही जाने दिया जाए? नहीं. आज हम आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपकी मेहनत के पैसे से खरीदा गया गोल्ड चोरी होने की स्थिति में भी आपको नुकसान नहीं होगा. यह जानकारी सबके काम की है.

    दरअसल, जब भी आप सोना खरीदते हैं तो उसी के साथ आपको एक इंश्योरेंस भी मिलता है. बिलकुल मुफ्त में. लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता. वे इंश्योरेंस लेते नहीं, और सोना खो जाने की स्थिति में पछताते रह जाते हैं. यदि आपके पास वह इंश्योरेंस हो, तो आपने जिस कंपनी से सोना खरीदा है, वही कंपनी आपको आपका पैसा लौटाएगी. जी हां, यह बात एकदम सही है.

    यहां एक जरूरी बात ये है कि अगर आपने किसी बड़े गोल्ड ज्वैलर जैसे कि कल्याण ज्वैलर्स, सेन्को गोल्ड एंड डायमंड, मालाबार गोल्ड जैसी बड़ी कंपनियों से सोना खरीदा है, तभी आप इंश्योरेंस पा सकते हैं. कूंचा महाजनी दिल्‍ली के चेयरमैन योगेश सिंघल का कहना है कि बड़े ज्वैलर्स के साथ-साथ बहुत सारे छोटे ज्वैलर भी इन दिनों बीमा ऑफर करने लगे हैं. बीमा ऑफर करना ग्राहकों को लुभाने का एक तरीका भी है.

    कंपनी क्यों वहन करेगी नुकसान

    यदि आपको लगता है कि आपके हाथ से हुआ नुकसान कंपनी क्यों वहन करेगी तो आप गलत सोच रहे हैं. दरअसल, बड़े ज्वैलर्स जब सोना खरीदते हैं तो वे खरीदे गए सोने को सुरक्षित रखने के लिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जोकि एक साल के लिए होती है.

    इस पॉलिसी में आग और आग लगने से होने वाले नुकसान, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि कवर होते हैं. इंश्योरेंस कवर में दंगों, हड़तालों, स्नैचिंग, लूट, डकैती, या सेंधमारी जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाता है. इसी पॉलिसी के तहत एक्सीडेंट, आतंकवाद और भारत में ट्रांजिट के दौरान संभावित नुकसान भी कवर होते हैं.

    रिन्यू भी होती है पॉलिसी
    बता दें कि सभी कंपनियों की पॉलिसी एक जैसी नहीं होती. तो जब भी सोना खरीदें तो उनसे इस बारे में पूछ लें कि क्या इंश्योरेंस है? और अगर है तो कितने दिनों के लिए हैं. आमतौर पर पॉलिसी एक साल के लिए होती है. ज्लैवरी खरीदने के एक साल बाद आप पॉलिसी को रिन्यू भी करवा सकते हैं. रिन्यूल के लिए आप सीधे इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं. हालांकि यदि आप ज्वैलर से कहेंगे तो वह भी आपकी तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम देता रहेगा. योगेश सिंघल बताते हैं कि यह भी आम इंश्योरेंस की तरह ही होता है. जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी और लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, सोने या अन्य गहनों के लिए भी ले सकते हैं.

    अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इस पॉलिसी में भी कुछ चीजें कवर नहीं होती. अगर ज्वैलरी खो जाती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो जाती है, आप कहीं भूल जाते हैं, या सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है तो आपको कवर नहीं मिलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस देने वाली कंपनी इन घटनाओं को बीमाधारक की “जानबूझकर की गई उपेक्षा” का परिणाम मानती है.

    इसलिए, यदि आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आपके पास चालान है, तो आप बीमा पॉलिसी में लिस्ट किए गए कारणों से अपनी ज्वैलरी खोने पर दावा कर सकते हैं. हालांकि, आपको उस ज्लैवरी का पूरा मूल्य वापस नहीं मिल सकता है, क्योंकि ज्वैलरी की कीमत में मेकिंग चार्जेज और टैक्स भी होते हैं. इंश्योरेंस आमतौर पर गहने के मूल्य का 95 प्रतिशत तक कवर दिला सकता है.

    क्लेम कैसे किया जाए

    आमतौर पर, विक्रेता आपको पॉलिसी की कॉपी या क्लेम फाइल करने के लिए जानकारी नहीं देता है. क्लेम करने में आपकी सहायता के लिए, ज्वैलर्स अपनी वेबसाइट पर एक ऐप या कंसल्टेंसी का नाम दे सकते हैं. यदि आपको कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तो ज्वैलर से मास्टर पॉलिसी नंबर और बीमा कंपनी का नाम पूछें. इसमें यदि कोई एजेंसी या एजेंट शामिल नहीं है, तो आप सीधे बीमाकर्ता से संपर्क कर सकते हैं. दावा दायर करने के लिए, आपको पुलिस रिपोर्ट, कोई भी सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी अकाउंट्स, और अन्य सहायक दस्तावेज़ों को एक क्लेम फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, जो ज्वैलरी के नुकसान के कारणों का ब्यौरा देता है.

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