Close Menu
Tv36Hindustan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram Vimeo
    Tv36Hindustan
    Subscribe Login
    • समाचार
    • छत्तीसगढ
    • राष्ट्रीय
    • नवीनतम
    • सामान्य
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • लेख
    • मध्य प्रदेश
    • ज्योतिष
    Tv36Hindustan
    Home » हिंदुजा परिवार ने स्विस कोर्ट के 4 साल के सजा के फैसले को दी चुनौती…….
    राजनीति

    हिंदुजा परिवार ने स्विस कोर्ट के 4 साल के सजा के फैसले को दी चुनौती…….

    By Tv 36 HindustanJune 22, 2024No Comments3 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn VKontakte Email Tumblr
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    स्विट्जरलैंड के जिनेवा की कोर्ट ने अपने आलीशान विला में नौकरों का शोषण करने के आरोप में प्रसिद्ध हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को दोषी ठहराया है. कोर्ट के फैसले से ब्रिटेन में रहने वाला हिंदुजा परिवार सकते में है. कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदुजा परिवार ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी है. बता दें कि कोर्ट की ओर से जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमें प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल, उनका बेटा अजय और उनकी पत्नी नम्रता शामिल हैं. इन सभी पर अपने नौकरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने का आरोप है, ये सभी भारत से आए हुए हैं और यह सब उनके जिनेवा झील के सामने स्थित आलीशान विला में कई सालों से हो रहा था

    .37 बिलियन पाउंड से अधिक की संपत्ति के साथ हिंदुजा परिवार इंग्लैंड का सबसे अमीर परिवार है और तेल, गैस और बैंकिंग में कारोबार करता है. परिवार के पास लंदन में प्रसिद्ध रैफल्स होटल भी है.शनिवार को मीडिया को दिए गए बयान में, प्रकाश, कमल, अजय और नम्रता का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवार के अधिवक्ता येल हयात, रॉबर्ट असैल और रोमेन जॉर्डन ने कहा कि उन्होंने सजा के खिलाफ पहले ही उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी है.हिंदुजा परिवार ने उच्च अदालत में दायर की अपीलबयान में इन वकीलों के हवाले से कहा गया है कि जबकि हमारे मुवक्किलों को मानव तस्करी के सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है. उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनके मुवक्किलों को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया है.

    उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, परिवार के किसी भी सदस्य को हिरासत में लेने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि वादी ने अदालत में यह घोषित करने के बाद अपनी संबंधित शिकायतें पहले ही वापस ले ली हैं कि उनका ऐसी कार्यवाही में शामिल होने का कभी इरादा नहीं था.हिंदुजा परिवार पर कर्मचारियों के शोषण के आरोपशुक्रवार को एक निचली स्तरीय (प्रथम दृष्टांत की अदालत) स्विस अदालत ने इन चारों हिंदुजाओं को शोषण और अवैध रोजगार का दोषी पाया और चार से साढ़े चार साल की सजा सुनाई, लेकिन अदालत ने उन्हें मानव तस्करी के अधिक गंभीर आरोप से बरी कर दिया.रिपोर्ट के अनुसार तीन कर्मचारी, जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं और जिन्हें भारत से लाया गया था, ने आरोप लगाया कि परिवार ने उन्हें 18 घंटे काम करने के लिए मात्र 7 पाउंड ($8) का भुगतान किया, जो स्विस कानून के तहत आवश्यक राशि का दसवां हिस्सा भी नहीं है-और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे.

    उन्होंने यह भी दावा किया कि परिवार, जिसकी संपत्ति लगभग 37 बिलियन पाउंड आंकी गई है, उन्हें शायद ही कभी घर से बाहर निकलने की अनुमति देता है, जो जिनेवा के कोलोग्नी के धनी इलाके में है.घरेलू कामगारों पर स्विस अदालत का फैसलाअसेल ने तर्क दिया कि कर्मचारी हिंदुजा दंपत्ति के प्रति आभारी थे, जिन्होंने उन्हें बेहतर जीवन प्रदान किया. 70 वर्ष से अधिक आयु के बड़े हिंदुजा दंपत्ति खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हुए, जबकि अजय और नम्रता अदालत में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फैसला सुनने का इंतजार नहीं किया.फैसले के बाद, अभियोजन पक्ष ने छोटे हिंदुजा दंपत्ति के लिए तत्काल हिरासत आदेश की मांग की, लेकिन न्यायाधीश ने इसकी अनुमति नहीं दी. बचाव पक्ष ने कहा कि कमल हिंदुला वर्तमान में मोनाको के अस्पताल में हैं और परिवार के अन्य तीन सदस्य उनके बिस्तर के पास हैं. यह पहली बार नहीं है कि जिनेवा, जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों का केंद्र है और दुनिया के सैकड़ों धनी लोगों का घर है, नौकरों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर सुर्खियों में है.

    Post Views: 1,250

    Hindi khabar Hindi news hindinews india Today latest news Today news
    Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Tumblr
    Previous Articleटाटा फैक्ट्री के वर्कर्स 40 साल बाद करने जा रहे हड़ताल……
    Next Article जिम जाकर वर्कआउट करना ज्यादा सही है या फिर होम वर्कआउट, जानिए……
    Tv 36 Hindustan
    • Website

    Related Posts

    मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में बनेंगे 2.88 लाख नए घर, महिलाओं को मिला बड़ा हिस्सा, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी…

    February 24, 2026

    नौकरी के लिए अब नोएडा-दिल्ली जाने का झंझट खत्म इन 13 कंपनियों ने दिए 400 रोजगार…

    February 24, 2026

    SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल की समस्या निपटाएंगे यहां के जज…

    February 24, 2026

    महामुकाबला फुल शेड्यूल जारी, 14 जून को एजबेस्टन में भारत-पाकिस्तान …

    February 24, 2026

    Comments are closed.

    Ads
               
               
    × Popup Image
    -ADS-
    -Ads-
    Ads
    Ads
    About
    About

    tv36hindustan is a News and Blogging Platform. Here we will provide you with only interesting content, and Valuable Information which you will like very much.

    Editor and chief:- RK Dubey
    Marketing head :- Anjali Dwivedi
    Address :
    New Gayatri Nagar,
    Steel Colony Khamardih Shankar Nagar Raipur (CG).

    Email: tv36hindustan01@gmail.com

    Mo No. +91 91791 32503

    Recent Posts
    • मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में बनेंगे 2.88 लाख नए घर, महिलाओं को मिला बड़ा हिस्सा, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी…
    • नौकरी के लिए अब नोएडा-दिल्ली जाने का झंझट खत्म इन 13 कंपनियों ने दिए 400 रोजगार…
    • SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल की समस्या निपटाएंगे यहां के जज…
    • महामुकाबला फुल शेड्यूल जारी, 14 जून को एजबेस्टन में भारत-पाकिस्तान …
    • राज्य का नाम बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव को मिली मंजूरी…
    Pages
    • About Us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Home
    • Privacy Policy
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 tv36hindustan. Designed by tv36hindustan.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?