नई दिल्ली :– अगर आपने भी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इसे लेकर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं. दरअसल वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में NSS के तहत अनियमित रूप से खोले गए बचत खातों को नियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले नए नियमों का मकसद खाता खोलने में पाई गई गलतियों को दूर करना है. इन दिशा-निर्देशों में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दादा-दादी के द्वारा खोले गए खातों से संबंधित अपडेट भी शामिल है.
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट दादा-दादी से माता-पिता को करें ट्रांसफर
नए नियमों के मुताबिक, ऐसे खाते जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब नई गाइडलाइन के हिसाब से अनिवार्य रूप से माता-पिता या उनके कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. नए नियमों के मुताबिक. केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोल और बंद कर सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana – SSY) अकाउंट को दादा-दादी से माता-पिता को ट्रांसफर करने के लिए आपको चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट:
ओरिजनल अकाउंट पासबुक: यह जरूरी है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अकाउंट डिटेल दी गई होती हैं.
लड़की का जन्म प्रमाण पत्र: यह बच्ची की उम्र और बच्ची के साथ अभिभावक के संबंध के प्रमाण यानी प्रूफ के तौर पर काम करता है.
लड़की के अभिभावक होने का प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र या दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट जो बच्ची के साथ अभिभावक के संबंध को स्थापित करते हों.
नए अभिभावक का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ: बच्ची के नए अभिभावक को सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जमा करना होगा.
एप्लीकेशन फॉर्म: यह फॉर्म, उस डाकघर या बैंक में उपलब्ध होगा जहां अकाउंट खोला गया है, ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे भरकर जमा करना जरूरी है
सबसे पहले वर्तमान खाताधारकों और नए अभिभावकों के पहचान प्रमाण सहित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कर लें.
फिर उस ब्रांच में जाएं जहां खाता खोला गया था.
बैंक या पोस्ट ऑफिस से गार्जियनशिप ट्रांसफर का फॉर्म ले लें.
यह ध्यान रखते हुए फॉर्म भरें कि दादा-दादी और माता-पिता दोनों की सही डिटेल सहित सभी जरूरी कॉलम सही ढंग से भरे गए हों.
सुनिश्चित करें कि मौजूदा अकाउंट होल्डर और नए अभिभावक दोनों का ट्रांसफर फॉर्म पर हस्ताक्षर हो. ऑथराइजेशन के लिए यह स्टेप जरूरी है.
सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ साइन किया हुआ ट्रांसफर फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें.
फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपकी रिक्वेस्ट की समीक्षा करेंगे और फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे. एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने पर नए अभिभावक की डिटेल अकाउंट रिकॉर्ड में अपडेट कर दी जाएगी.
