नई दिल्ली:– प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब कर्चारियों को पीएफ यानी Provident Fund अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने इस प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है।
EPFO के 15 जनवरी, 2025 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, कुछ खास मामलों में कर्मचारी खुद ही अपने पीएफ अकाउंट का ट्रांसफर कर सकेंगे, बिना कंपनी के हस्तक्षेप के। इस बारे में विस्तार से समझने के लिए पढ़ने जाइए इस आ्रटिकल को अंत तक।
UAN आधार से है लिंक तो काम होगा और भी आसान
इसके तहत, यदि एक कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक ही सदस्य ID से जुड़ा हुआ है और वह आधार से जुड़ा है, तो उन्हें अपने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए किसी कंपनी से आवेदन नहीं करना होगा। इसी तरह, यदि कर्मचारी के पास एक से अधिक UAN हैं और ये सभी UAN आधार से जुड़े हैं, तो भी वह खुद से अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं।
यह सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनका UAN 01 अक्टूबर, 2017 या उसके बाद जारी किया गया है। यदि UAN 01 अक्टूबर, 2017 से पहले जारी हुआ है, तो PF ट्रांसफर के लिए UAN का आधार से जुड़ा होना और व्यक्तिगत जानकारी मेल खाना आवश्यक होगा।
अकाउंट ट्रांसफर के लिए कर्मचारी खुद कर सकेंगे अप्लाई
इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी को अब अपने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए न तो पुरानी कंपनी से, न ही नई कंपनी से आवेदन की जरूरत पड़ेगी। इसके बजाय, कर्मचारी EPFO की वेबसाइट पर खुद से आवेदन करके अपना ट्रांसफर कर सकेंगे, बशर्ते UAN और आधार से जुड़ी जानकारी सही हो।
UAN से क्या समझे?
आपको बता दें कि UAN 12 अंकों की एक विशेष संख्या है, जिसे EPFO द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है। यह नंबर EPF खाते के लिए एक पहचान पत्र की तरह कार्य करता है।
UAN को आधार से ऐसे कर सकेंगे लिंक
अगर आप अपना UAN आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो EPFO की वेबसाइट पर जाकर ‘KYC’ ऑप्शन के तहत आधार का डिटेल डाल सकते हैं। इसके बाद आपका आधार EPF खाते से लिंक हो जाएगा, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस बदलाव से कर्मचारियों के लिए पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया और भी आसान और तेज हो जाएगी।
