नई दिल्ली:- ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले लोगों का अक्सर चालान कट जाता है. कई बार चालान की रकम बेहद कम होती है तो कई बार बहुत ज्यादा. ऐसे में अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कट गया है या आपके ऊपर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने को लेकर जुर्माना लगा है और उसका जुर्माना ज्यादा है तो अब आप ऐसे माफ करवा सकते हैं.
चालान माफ करवाने के लिए आपको लोक अदालत जाना होगा. देशभर में अलग-अलग समय पर लोक अदालतें लगती हैं. इसमें लोगों के ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के मामलों का निपटारा किया जाता है. खास बात यह है कि इसमें न तो कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है और न वकील को फीस देनी पड़ती है.
ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा
गौरतलब है कि लोक अदालत में कई बार आपके चालान की रकम कम कर दी जाती है, जबकि कई बार इसे पूरा माफ कर दिया जाता है. लोक अदालत में अधिकतर लोग ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का ही निपटारा करवाने के लिए ही जाते हैं.
कम या माफ कर दिया जाता है चालान
आम तौर पर लोक अदालत में सीट बेल्ट न लगाना, हेलमेट न पहनना या रेड लाइट जंप करना, गलत जगह पर पार्किंग करना जैसे मामलों की सुनवाई की जाती है. ऐसे में अगर किसी शख्स की गाड़ी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या एक्सिडेंट में शामिल नहीं थी, तो उसका चालान कम या माफ कर दिया जाता है.
याद रहे कि अगर आपकी गाड़ी किसी क्राइम या एक्सीडेंट में शामिल है, तो उसकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाएगी. ऐसे मामलों में लोक अदालत से चालान खत्म या कम कराना मुमकिन नहीं है. इसके लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा.
हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल
गौरतलब है कि अगर किसी का चालान रेगुलर कोर्ट में चला जाए, तो उसको लेकर लोक अदालत में कोई समझौता नहीं होगा. ऐसी स्थिति में तीन महीने के भीतर ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है.
इतना ही नहीं चालान नहीं भरने पर आपके व्हीकल को जब्त भी किया जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और आपको जेल भी हो सकती है. उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में जो भी फैसला होता है, उसके खिलाफ आप देश की किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकते.
कब लगेगी लोक अदालत
इस साल लोक अदालत 4 बार लगनी है, जिसमें पहली लोक अदालत 8 मार्च को लग चुकी है, अगली लोक अदालत 10 मई, तीसरी 13 सितंबर और चौथी दिसंबर में लगेगी. अगर आपका भी कोई पेंडिंग ट्रैफिक चालान है तो अब आपके पास अभी भी इसका निपटारा करने के तीन मौके हैं.
किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
चालान माफ करवाने के लिए आपको लोक अदालत लगने के कुछ दिन रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर मिलेगा. लोक अदालत में जाने कि लिए आपको इस अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर की जरूरत होगी. यह टोकन नंबर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते वक्त जेनरेट होता है.
इसके अलावा लोक अदालत में व्हीकल के डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, ID प्रूफ, चालान की कॉपी, पिछले चालान की डिटेल, कोर्ट का नोटिस/समन, व्हीकल इंश्योरेंस पेपर जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है.