
बिलासपुर : पीड़ित ने अपने आवेदन में उल्लेख करते हुए लिखा है कि ग्राम कोलिहा थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली का रहने वाला हूं, वर्तमान में 27 खोली ज्योति किराना स्टोर के पास मोनू सिंह ठाकुर के मकान में किराये से रहता हूं,जमीन खरीदी बिक्री का काम करता हूं,कि दिनांक 3/11/2021 के सुबह करीब 12 बजे राघव सिंह के द्वारा गाली गुप्तार कर मारपीट करते 3000 रूपये लूटने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र थाना प्रभारी के समक्ष पेश किया जो लिखित आवेदन पत्र से अपराध सदर धारा सदर का घटित होना पाये जाने से अपराध पजीबंद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया,लिखित आवेदन पत्र नकल संलग्न है ।
पीड़ित ने बताया कि मै रामावतार ठाकुर (राहुल) उम्र 29 वर्ष पिता रामनाथ सिंह ठाकुर निवासी 27 खोली में रहता हूं,आज दिनांक 3/11/2021 को सुबह 12 बजे मै अपने दोस्त मोना ठाकुर (सूरज) के साथ जमीन दिखाने उस्लापुर के पास हीरालाल विहार में जमीन दिखाने गया था उसी समय राघव सिंह नामक युवक मेरे पास आया और पहले मुझे गाली दिया और मारपीट करने लगा और बोला कि आज कल तू बहुत पैसा कमाने लगा है ला मेरे को भी दे तो मैने पैसे देने से मना कर दिया तो वह मेरे जेब से 3000 रू.लूट लिया और मारा भी मेरे को जान से मारने की धमकी भी दिया
और बोला मै मुंगेली का ठाकुर हूं अगर रिपोर्ट लिखाने गया तो जान से भी मार दूंगा,अत: आपसे निवेदन है कि मेरे रिपोर्ट पर राघव सिंह पर कार्यवाही करें ।आपको बता दे बिल्डर राघव सिंह के ऊपर सिविल लाइन थाने बिलासपुर में एक और जुर्म दर्ज हो चुका है,,, जबकि TNC मामले में पूर्व में हो चुका है जुर्म दर्ज….420 के आरोप में भी आवेदक सुरजीत सिंह ने करवाया था एफआईआर,,,,फर्जी प्लाटिंग के सम्बंध में कई बार हो चुकी हैं शिकायत .