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    Home » बिजली दरों में बढ़ोतरी का किसानों और गरीबों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव: CM साय
    RAIPUR

    बिजली दरों में बढ़ोतरी का किसानों और गरीबों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव: CM साय

    By Tv36 HindustanJuly 12, 2025No Comments4 Mins Read
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    रायपुर:- छत्तीसगढ़ में बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है. बिजली दर में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है. वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिजली दर में बढ़ोतरी का किसानों और गरीबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. गरीबों को हॉफ बिजली का लाभ देते हैं. घरेलू बिजली में 10 से 20 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है. किसानों के लिए बिजली बिल में 50 पैसे बढ़ाए गए हैं, लेकिन सरकार 3 HP में 3 हजार यूनिट फ्री दे रही है. सरकार वह पैसा बिजली विभाग देती है.

    छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई बिजली दरें तय हो गई है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) द्वारा की गई मांग के आधार पर वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 1.89 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की है. इस लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.

    प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद पहली बार है, जब बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले कांग्रेस सरकार में दो बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई थी. कांग्रेस सरकार के दौरान 22-23 में 2.50 प्रतिशत और 24-25 में 4.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. इस तरह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी.

    छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी करने के साथ बताया कि राज्य की विद्युत कंपनियों के विगत वर्षों के राजस्व घाटा तथा राजस्व आधिक्य पर विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता 28397.64 करोड़ रुपए के स्थान पर .25636.38 करोड़ रुपए मान्य किया है.

    वितरण कंपनी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित विद्युत विक्रय 35727 मिलियन यूनिट के स्थान पर 36540 मिलियन यूनिट मान्य किया गया है. इसी तरह वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित .4947.41 करोड़ रुपए राजस्व घाटे के स्थान पर .523.43 करोड़ रुपए मान्य किया है.

    औसत विद्युत प्रदाय दर एवं औसत विद्युत बिलिंग दर
    आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप औसत विद्युत बिलिंग दर 7.02 रुपए प्रति यूनिट अनुमानित है. इस हिसाब से वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 1.89 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की गई है. जारी नई विद्युत दरें 1 जुलाई, 2025 से प्रभावशील होंगी.

    वर्तमान आदेश के मुख्य बिन्दु
    घरेलू उपभोक्ता

    घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई
    है.
    गौशाला, शासन द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले स्टे – होम्स में प्रयुक्त होने वाली विद्युत पर घरेलू विद्युत दर लागू करने हेतु घरेलू उपभोक्ता श्रेणी (LV-1) में सम्मिलित किया गया है.
    घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है.
    गैर घरेलू उपभोक्ता

    गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.
    आफसेट प्रिन्टर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को LV-2 से हटाकर LV-5 श्रेणी में सम्मिलित किया गया है.
    गैर घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर भी नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है.
    राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वाम चरमपंथी प्रभावित जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मोबाईल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इन क्षेत्रों में आने वाले सभी मोबाईल टॉवरों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है.
    कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता

    कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है.
    गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है.
    किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है. किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है.

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