छत्तीसगढ़:– हाईकोर्ट ने असिस्टेंट जियो हाइड्रोलॉजिस्ट पद पर भर्ती से जुड़ी एक अहम याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस पद के लिए केवल जियोलॉजी में मास्टर डिग्री ही मान्य होगी। एम.टेक (सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग) डिग्री धारकों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनकी डिग्री भी जियोलॉजी के समकक्ष है और उन्हें भी पात्रता सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यह मांग अस्वीकार कर दी।
अदालत ने कहा कि भर्ती के नियम तय करना राज्य सरकार का अधिकार है और वर्ष 2014 में बने वैध नियमों के अनुसार केवल जियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि ही मान्य है। यह भी स्पष्ट किया गया किके एम.टेक (सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग) डिग्री कृषि क्षेत्र में तो उपयुक्त हो सकती है, लेकिन यह जियो हाइड्रोलॉजी जैसे विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने शख्त कहा है की तकनीकी पदों की भर्ती में योग्यता को लेकर कोई लचीलापन नहीं बरता जाएगा और निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
