खरगोन, 5 फरवरी। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को आज दस वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार खरगोन के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने तोताराम को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दस वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार आरोपी 7 अगस्त 2013 को नाबालिग को शादी का झांसा देकर महाराष्ट्र के भुसावल ले गया और करीब 2 वर्ष तक रखकर दैहिक शोषण किया, जिसके चलते पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बावजूद जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने का निवेदन किया, तो उसने इससे इंकार कर दिया था।