बेंगलुरु। हिजाब मामले के एक बड़े विवाद में तब्दील होने के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अंतराष्ट्रीय समुदाय हमें देख रहा है और यह अच्छा डेवलपमेंट (विकास या गतिविधि) नहीं है। हाईकोर्ट ने कुछ कॉलेज परिसरों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि वह भावनाओं को अलग रखेगा और संविधान के अनुसार चलेगा।
हिजाब मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, मेरे लिए, संविधान भगवद गीता है। हमें संविधान के अनुसार कार्य करना है। मैं संविधान की शपथ लेने के बाद इस पोजिशन (स्थिति) पर आया हूं। इस मुद्दे पर भावनाओं को एक तरफ रख देना चाहिए। हिजाब पहनना भावनात्मक मुद्दा नहीं बनना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि सरकार अनुमानों पर निर्णय नहीं ले सकती। पीठ ने कहा कि चूंकि सरकार छात्रों को दो महीने के लिए हिजाब पहनने की अनुमति देने के याचिकाकर्ता के अनुरोध से सहमत नहीं है, इसलिए वह योग्यता के आधार पर मामले को उठाएगी। न्यायाधीश ने कहा, विरोध हो रहे हैं और छात्र सड़कों पर हैं, मैं इस संबंध में सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रहा हूं।
