कांकेर/कोण्डागांव/बेमेतरा, 14 मार्च। होली पर्व के अवसर पर 18 मार्च को जिस दिन रंग खेला जाएगा उस दिन जिले के देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं एफ.एल.3 (क), एफ.एल.4(क) व एफ.एल.7 सैनिक कैन्टीन को बंद रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा ‘‘शुष्क दिवस’’ घोषित किया गया है, उक्त दिवस को जिले के समस्त देशी, विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा ‘‘शुष्क दिवस’’ को अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन व विक्रय पर पूर्णतः नियंत्रण रखने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं।
वहीं कोण्डागांव कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार 18 मार्च 2022 को ’’होली पर्व’’ के अवसर पर जिले में ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किया गया है। अतः 18 मार्च 2022 (जिस रंग खेला जायेगा) कोे ‘शुष्क दिवस‘ होने पर जिले की समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एफ.1 (घघ) तथा एफ.एल.7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णतः बंद रहने के अलावा अवैध शराब विक्रय पर कार्यवाही की जावेगी।

इसी तरह बेमेतरा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान द्वारा बेमेतरा जिले में रंग पर्व होली के अवसर पर आगामी 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को (जिस दिन रंग खेला जाएगा) शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 18 मार्च शुष्क दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण जिले में स्थित समस्त देशी-विदेशी मंदिरा एफ.एल.-1(घघ) सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट) एवं मद्य भंडारण भण्डारागार बंद रहेगा। कलेक्टर ने पुलिस एव आबकारी अमले को सम्भावित मंदिरा विक्रय अड्डों पर सतत निगरानी और नियन्त्रण रखने के आदेश दिये है।