
आगामी धार्मिक त्योहारों पर आयोजित कार्यक्रमों में डीजे के उपयोग होने की संभावना को देखते हुए जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही की जिलाधीश ऋचा प्रकाश चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पेंद्र शर्मा के द्वारा जिले के डीजे संचालकों की बैठक पुलिस नियंत्रण कक्ष में की गई आहुत।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी डीजे संचालक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए डीजे का संचालन करेंगे। रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। कार्यक्रम निर्धारण के बाद नियमानुसार कार्यक्रम के दो दिवस पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। डीजे का रूट पूर्व से ही तय कर लिया जावे ताकि आवागमन पर कोई प्रभाव ना पड़े स्कूल अस्पताल शासकीय कार्यालयों के सामने डीजे का उपयोग ना करें। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 11 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड बॉक्स बजाना पूर्णतया वर्जित है ऐसा करते पाए जाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों ध्वनि सीमा 10 से 75 डेसीबल ही रखेंगे।
बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पेंद्र शर्मा , थाना प्रभारी गौरेला युवराज तिवारी एवं जिले के डीजे संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव एवं अन्य लोग उपस्थित थे।