पीड़िता ने थाना पेंड्रा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पेंड्रा का अजय रजक 8 -10 दिन से रास्ते में सुने जगह देख कर छेड़खानी करता था मना करने पर भी नहीं मानता था। आज घर तक पहुंच गया था और घर अंदर घुस कर छेड़खानी कर रहा था। रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 211/22 धारा 354, 354(घ), 506, 452 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी पेंड्रा के द्वारा उक्त गंभीर अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोक वाडेगावकर के नेतृत्व में थाना प्रभारी पेंड्रा को प्रकरण में आरोपी पतासाजी हेतु टीम गठित कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किये।
थाना पेंड्रा की टीम के द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। टीम को सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी डी एन तिवारी के नेतृत्ववाली में आरोपी अजय रजक पिता हीरा लाल रजक 33 साल, निवासी तेंदुपारा को विधि सम्मत कार्यवाही उपरांत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।