जीपीएम: पीड़िता द्वारा थाना पेंड्रा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि गोकुल काछी कोचिंग जाते समय रास्ते में सुने जगह देख कर छेड़खानी करता था, मना करने पर भी नहीं मानता था। दिनाँक23/5/22 को सुबह जाते समय हाथ पकड़ के खींच रहा था लोगों के आ जाने पर भाग गया कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 213/22 धारा 354 भादवि 8 पास्को एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी पेंड्रा के द्वारा उक्त गंभीर अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोक वाडेगावकर के नेतृत्व में थाना प्रभारी पेंड्रा को प्रकरण में आरोपी पतासाजी हेतु टीम गठित कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किये।
थाना पेंड्रा की टीम के द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। टीम को सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी डी एन तिवारी के नेतृत्व में आरोपी गोकुल काछी पिता छुब्बुल काछी निवासी पुरानी बस्ती पेण्ड्रा को विधि सम्मत कार्यवाही उपरांत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
Post Views: 0