नई दिल्ली: भारत में श्रम कानूनों में सरकार बदलाव करने जा रही है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार एक जुलाई से नया लेबर कोड लागू कर सकती है, हालांकि इस बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
नए लेबर कोड में पीएफ, कर्मचारियों के काम के घंटे, कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर, बेसिक सैलरी, ग्रेच्युटी सहित कई अन्य नियम में बड़े बदलाव हो सकते हैं।
अगर नया लेबर कोड लागू हुआ तो हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम करना होगा। और तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। नया श्रम कानून लागू होने के बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। लेकिन दिन में काम के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा। अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। यानी हफ्ते में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करना होगा। बता दें, 12 घंटे के शिफ्ट में कर्मचारियों को दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी।
नए लेबर कोड के मुताबिक कर्मचारी का मूल वेतन का कुल वेतन 50 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपका पीएफ काॅन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इससे जहां कर्मचारियों की भारी बचत होगी। वहीं, इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि, नए लेबर कोड लागू होने के बाद पेंशन की रकम में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, इंसेटिव में भी इजाफा हो सकता है।
नए श्रम कानून की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार 1 जुलाई से इसे लागू कर सकती है। हालांकि ये सब अभी अटकलें ही हैं। सरकार की तरफ से इसे लागू करने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।