रायपुर। नवरात्र पर्व की तैयारी एवं व्यवस्था को लेकर बुधवार को समितियों के संचालकों की बैठक ली गई। एडीएम एनआर साहू ने बताया कि बैठक में सभी समितियों के प्रमुखों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बार सड़कों पर पंडाल लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नवरात्र पर्व पर सभी समितियों को पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य है। रात 10 बजे के बाद डीजे धुमाल एवं तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग किये जाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सुरक्षा के नाते ऐसा आदेश दिया गया है। विसर्जन के लिए पांच और छह अक्टूबर का समय दिया गया है।
इसके बाद विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बड़े आयोजनों के लिए अलग से अनुमति लेने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके तहत एडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
एडीएम ने बताया कि सभी समितियों को यह भी निर्देशित किया गया है, कि असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी अविलंब संबंधित थानों में दे दी जाए।
समिति पदाधिकारियों को भी अपनी जानकारी थानों में देने के लिए कहा गया है।