
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग कोर्ट के आदेश पर हुआ कोर्ट ने किया अपराध पंजीबद्ध,, विधायिका को भेजा गया समन,,,
दुर्ग कोर्ट ने दायर परिवाद पर साक्ष्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया डॉ लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध अपराध दर्ज करने दिया आदेश,,,,
वर्ष 2010 से 2017 तक दोहरे पद पर आसीन रह कर ले रही थीं लाभ,
आवेदिका को गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुरई में डायरेक्टर के पद दिलाने 23 लाख 50 हजार लिए जाने है उन पर आरोप,
आवेदिका पूर्णिमा ठाकुर ने दायर किया था परिवाद।