कोरिया, 25 मार्च। कोरिया जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। धारा -144 कोरोना वायरस Covid -19 बचाव हेतु लगाया गया है।
कोरिया कलेक्टर एस एन राठौर ने जारी की गाईडलाइन।
1. होली पर किसी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया है।
2. डीजे, नगाड़ा बजाना या टोली बनाकर फाग गीत गाकर आम लोग घूम नहीं सकेंगे।
3. होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
4. होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग करना होगा जरूरी, साथ ही अधिकतम 5 लोग उपस्थित रहे सकेंगे।
5. कोरिया ज़िले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
6. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
7. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे।
8. शादी, अंत्येष्टी में अधिकतम 50 लोग शामिल होने की अनुमति रहेग।
9. सभी प्रकार के धरना, सभा, रैली, जुलूस प्रदर्शन बैन कर दिए गए हैं।
10. दो पहिया वाहन में दो लोग और चार पहिया में 4 लोग बैठ सकेंगे।
11. अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल यात्रा या सड़क के जरिए कोरिया जिले में आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा।
12. सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल, मॉल में आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी।
13. शासन की गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
14. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा।
15. रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
16. यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
कोरिया जिले में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध (क्वारंटीन) और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नही करता है। अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।
यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।