नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कहा है कि वह बिना मुक़दमे के लोगों को जेल के अंदर नहीं रख सकती और ऐसा करना सही नहीं है.
दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में पेनॉर्ड रिकर्ड शराब कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक बिनय बाबू को ज़मानत देते समय यह कहा.
अदालत में ईडी ने उन्हें ज़मानत देने का विरोध किया था, मगर जस्टिस संजीव खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा, आप मुक़दमा चलने से पहले अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रख सकते. यह सही नहीं है. हमें नहीं मालूम कि मामला कहां जाएगा, यानी अभी और कितने अभियुक्तों को लाया जाना है.
राजू ने कहा कि बिनय की गिरफ़्तारी और उन्हें हिरासत में रखना इसलिए सही है क्योंकि दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज़ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होने से पहले ही उनके पास मौजूद थे.