कोरबा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ( नालसा) के निर्देशानुसार देश भर में वर्ष 2022 का द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी रजामंदी से सुला किया गया। युक्त लोक अदालत में भौतिक तथा वर्चुअल माध्यमों से उनकी उपस्थिति मैं निराकृत किए जाने के अतिरिक्त स्पेशल सीटिंग के माध्यम से प्रकरणों निराकरण किए गए।
इस संबंध में डी.एल. कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के आदित्य में एवं शीतल निकुंज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा विशिष्ट अतिथि बी.राम न्यायधीश कुटुंब न्यायालय अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, अपर सत्र न्यायधीश संघपुष्पा भतपहरी ज्योति अग्रवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी 2019 वर्ग 1 हरीश चंद्र विश्व संजय कुमार अग्रवाल मदन सिंह ठाकुर सचिव जिला अधिवक्ता संघ पीके शुक्ला सदस्य छग विधिज्ञ परिषद दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में उपस्थित थे।
नालसा थीम सॉन्ग न्याय सबके लिए के साथ नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया इसमें न्यायालय में कुल 5083 प्रकरण रखे गए थे में लंबित प्रकरण 1126 एवं प्री लिटिगेशन के 3957 प्रकरण थे इसमें फूल 348 लंबित प्रकरण कथा प्री लिटिगेशन प्रकरण फुल 1714 प्रखंड सहित 2062 का निराकरण नेशनल लोक अदालत ने समझौते के आधार पर हुआ।

मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या से लंबित प्रकरणों कम करने पीड़ि़त व प्रभावित परिवारों को त्वरित व सुलह न्याय प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोरबा जिला एवं तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर आयोजित किया गया।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु न्यायलयीन प्रकरण हेतु 13 खण्डपीठों राजस्व न्यायालय के प्रकरण हेतु 24 खण्डपीठों कुल 37 खण्डपीठों का गठन किया गया। खण्डपीठों द्वारा प्रकरणों व प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रकरण एवं व्यवहार वाद के प्रकरण रखे गए।

पूर्व लोक अदालत की भांति इस बार भी हाईबिड लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें पक्षकार व वकील न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी विडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। राजीनामा योग्य प्रकरण दांडिक प्रकरण, पारिवारिक मामलें, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण सामान्य लोक अदालत में राजीनामा हो जाते थे। हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिला न्यायालय कोरबा की वेब साईट लिंक की सहायता से पक्षकारों को शारीरिक रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे है वे ई-लोक अदालत के माध्यम से घर बैठे सीधे विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से लोक अदालत की खण्डपीठ से जुड़ सकते है।
पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए शीतल निकुंज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-299134,