छत्तीसगढ़ :- हाईकोर्ट ने असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में BED उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश गया था. और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित चयन सूची जारी कर D.El.Ed उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश जारी किया गया है. अब आज शनिवार को कोर्ट के इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में डीएड धारक शिक्षा मंत्री के बंगले पहुंचे. और सभी डीएड धारक अभ्यर्थी बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात करने पहुंचे.
दरअसल, इससे पहेल 6500 लोगों को 4 मई 2005 को भर्ती आदेश जारी किया गया था. और अब हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया कि प्राथमिक में केवल डीएड धारियों को ही भर्ती दी जाए.
केवल D.EL.ED पास अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति:
बता दें इस केस में 29 फरवरी को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख दिया था, जिसपर 2 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया गया. कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे. वहीं Bed उत्तीर्ण सहायक शिक्षक जिसकी जॉइनिंग हो गई है उनका नियुक्ति निरस्त करते हुए केवल D.El.Ed पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए।
 
		