एयर इंडिया की फ्लाइट के कॉकपिट में पायलट की ओर से महिला दोस्त को बुलाने के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. इस मामले पर उसने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने रेगुलेशन का उल्लंघन माना है.मामला 27 फरवरी का है. पायलट ने दुबई-दिल्ली फ्लाइट में कॉकपिट में अपनी महिला मित्र को घुसने की अनुमति दी थी. नियामक ने एक बयान में कहा कि विमान का ऑपरेट करने वाले पायलट को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है.
DGCA ने पायलट को सस्पेंड करने के अलावा को-पायलट को इस तरह के मामले को न रोकने के लिए चेतावनी दी. इसके अलावा एयर इंडिया को निर्देश दिया गया है कि वह एक निश्चित अवधि के लिए ऑर्गनाइजेशन में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करें. इस पूरे मामले की जानकारी एक क्रू मेंबर ने दी थी, जिसके बाद एयरलाइन और DGCA दोनों ही जांच कर रहे थे.क्रू मेंबर ने दावा किया था पायलट ने अपनी दोस्त को “लिविंग रूम” का अनुभव देना चाहता था क्योंकि उसने उसके लिए तकिए, बिजनेस क्लास मील और शराब मांगी थी.
कहा गया था कि ये महिला मित्र बोइंग 787 एयरक्राफ्ट पर एक प्रशिक्षित केबिन क्रू रही है. ये महिला एयर इंडिया के ऑफिस के काम से दुबई गई थी. वह अपनी इकोनॉमी क्लास की सीट पर सो रही थी जब कैप्टन ने केबिन क्रू को उसे कॉकपिट में बुलाने के लिए भेजा.ये मामला सामने आने के बाद कहा गया कि महिला को कॉकपिट में नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि वह एक प्रशिक्षित केबिन क्रू रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, उसने जंप सीट पर कुछ समय बिताया. इस दौरान उसने शराब मांगने या फिर परोसे जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया गया. उसने फ्लाइट के डेक में कॉफी पी और फिर अपनी इकोनॉमी सीट पर वापस चली गई.