
16 फरवरी 2022 विनोद गुप्ता बलरामपुर छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिसका विचारण विशेष सत्र न्यायालय रामानुजगंज के समक्ष विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 01/2019 के रूप में लंबित है। उक्त बकायादार के पास निक्षेपक्षों के द्वारा राशि 2 लाख 14 हजार 500 रूपये या उससे अधिक राशि पांच साल में दोगुना करने के नाम पर जमा किया गया था, जिसे बकायादार के द्वारा निक्षेपकों को कपट पूर्वक राशि वापस नहीं किया गया है। इस कारण उक्त बकायादार की ग्राम करकली पश्चिम, पटवारी हल्का नम्बर 21, तहसील कुसमी स्थित खसरा नम्बर 123/2, 124/1 एवं 124/2 रकबा क्रमशः 0.0300, 0.7120 एवं 0.1330 स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
छत्तीसगढ़ के आदेश के अनुसार कुर्क किया गया है।उक्त अंचल संपत्ति के संबंध में यदि किसी को दावा-आपत्ति हो तो वह छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार 15 फरवरी से एक सप्ताह के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यदि दावा आपत्ती तिथि अवकाश घोषित किया जाता है
तो आगामी कार्यालय सुनवाई किया जाएगा उक्त अवधि के पश्चात पुर की गई संपत्ति को विधिवत नीलामी प्रक्रिया के द्वारा विक्रय किया जाकर प्राप्त राशि निक्षेपको के मध्य विधी अनुसार वितरित