सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में उनकी सशरीर पेशी होनी थी, लेकिन, वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। इस बात से नाराज होकर पटना हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने 27 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें 11 मई को शारीरिक रूप से हाई कोर्ट के समक्ष पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया था कि वह निवेशकों का पैसा कैसे लौटा सकते हैं। चूंकि वह 11 मई को पटना नहीं आ सके, इसलिए मामले को 12 मई के लिए स्थगित कर दिया गया।
सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय, रिजनल मैनेजर नालंदा तथा सहारा इंडिया के नवादा सेक्टर मैनेजर के विरुद्ध दो अलग मुकदमों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. उल्लेखनीय है कि नवादा जिले के जवाहर नगर निवासी किशोर कुमार ने नवादा शाखा में 12 लाख चार हजार रुपये जमा किया था. परिपक्वता अवधि पूरा होने के बाद भी उक्त राशि का भुगतान सहारा इंडिया के द्वारा नहीं किया गया. इस पर किशोर कुमार ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर भुगतान कराने का अनुरोध किया.
अगर आपने या आपके किसी परिचित ने सहारा इंडिया में इनवेस्ट किया है तो आपको इस खबर के बारे में जानकारी होना जरूरी है. सहारा में निवेश करने वाले अधिकतर निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं मिला है. सहारा ने पिछले दिनों एक विज्ञापन जारी करते हुए कहा था कि उसने पैसा सेबी (SEBI) के पास जमा कर दिया है. दूसरी तरफ सेबी (SEBI) का कहना है कि अब तक महज 81.70 करोड़ रुपये के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं.
अदालत ने दोनों मामलों को सुनने के बाद आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 11 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया था. आदेश का पालन नहीं करने पर सुब्रत राय समेत तीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. इससे पहले मेरठ में सुब्रत राय और सहारा के 10 बड़े अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. उन पर आरोप लगाया गया है कि 25 लाख 5 हजार रुपये का निवेश किया गया था. लेकिन समय पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं लौटाया गया है.
इस बीच बिहार के नवादा में सुब्रत राय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुब्रत राय समेत तीन के खिलाफ अलग-अलग मुकदमों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. गौरतलब है कि नवादा जिले के किशोर कुमार ने नवादा शाखा में 12.04 लाख रुपये जमा किए थे. समय पूरा होने पर सहारा की तरफ से भुगतान नहीं किया गया. उन्होंने भुगतान की मांग करते हुए अदालत में वाद दायर कर दिया. इसी तरह नवीन कुमार ने भी सहारा इंडिया की नवादा शाखा में 12 लाख 4 हजार रुपये जमा किए थे.