नई दिल्ली। जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी की है। जारी गाइडलाई के अनुसार, पूरी दिल्ली में 18 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान दिल्ली के अंदर पैरग्लाइडिंग, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग, पैरा मोटर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 15 फरवरी तक लागू रहेगा। मानवरहित हवाई वाहन , पैराग्लाइडर, हल्के विमान, ड्रोन और गर्म हवा वाले गुब्बारों के अलावा आदेश में विमान से पैराशूट के सहारे कूदने का भी उल्लेख किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ”गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर से उप-पारंपरिक हवाई चीजों की उड़ान पर दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।”