नई दिल्ली:– रेखा गुप्ता सरकार महिलाओं को दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (रात्रि पाली) में कार्य करने की छूट देने जा रही है।
यह व्यवस्था इस क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगी साथ ही ईज ऑफ डूइंंग बिजनेस को भी बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है।
अभी तक देश के कुछ राज्यों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट मिली हुई है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में बताया कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव उन्हें शीघ्र भेजा जा रहा है। इस विषय पर उपराज्यपाल से पहले चर्चा हो चुकी है।
इस नियम के तहत दी जा रही छूट
उन्होंने बताया कि इस निर्णय को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 में छूट दी जा रही है।
इस अधिनियम की के अनुसार महिलाओं को (गर्मी के मौसम में) रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक व (सर्दी के मौसम में) रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि में यह छूट पहले से ही जारी है।
इन नियमों का करना होगा पालन
महिलाओं के हित को देखते हुए नियम होंगे सख्त महिलाओं को रात्रि पाली में रखने से पहले उनकी लिखित सहमति लेना जरूरी होगा, कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
इसके अलावा महिला जहां काम करेगी, वहां पर कंपनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी। साथ ही महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, शौचालय, लाकर आदि की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।
नियम यह भी बनाया गया है कि महिलाओं को वेतन का भुगतान बैंक/ईसीएस से होना चाहिए। शर्तों में ईएसआई, बोनस, भविष्य निधि आदि सभी कानूनी लाभ प्रदान करना, साप्ताहिक अवकाश व ओवरटाइम का भुगतान भी शामिल है।