भोपाल :- मध्यप्रदेश सरकार शिक्षकों की बंपर भर्ती करने जा रही है. ये नियुक्तियां स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में होंगी. परीक्षाओं का संचालन मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तय की गई है. अधिकतम उम्र सीमा सामान्य व आरक्षित समूहों के लिए अलग-अलग है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है. वहीं पहले से अतिथि शिक्षक का काम कर रहे अभ्यर्थियों को उम्र में 9 साल की छूट दी जाएगी. यानि यदि उम्मीदवार सामान्य श्रेणी का है और उसने अतिथि शिक्षक के तौर पर अध्यापन कार्य किया है या कर रहा है, तो वह 49 साल की उम्र तक आवेदन कर सकता है.
उम्र और शैक्षणिक योग्यता के बारे में समझ लें
इसी प्रकार अनारक्षित महिला 45 वर्ष और यदि अतिथि शिक्षक का काम कर रही है तो वह 54 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकती हैं. अधिकतम उम्र की यही सीमा आरक्षित समूह के महिला-पुरुष और दिव्यांग अभ्यर्थियों पर भी लागू होंगे. इसी तरह विक्रम अवार्डी और अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में पुरस्कृत उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी. इस परीक्षा में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की है. आरक्षित वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
7929 पदों पर होगी भर्ती, दो शिफ्टों में परीक्षा
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया “स्कूल शिक्षा विभाग में 7082 और जनजातीय कार्य विभाग में 847 यानि कुल 7929 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 28 जनवरी से 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं 16 फरवरी तक आवेदन में संशोधन भी किया जा सकता है. परीक्षा 20 मार्च से दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट दोपहर 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी