रायपुर:- छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति दे दी है. जनसंपर्क विभाग के अधिकारी के मुताबिक इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) और क्रिप्टोकरेंसी जैसी निवेश गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
30 जून को जारी की गई अधिसूचना :
अफसर के मुताबिक राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन से संबंधित एक अधिसूचना जारी की. जिसके तहत, भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर, अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति दी गई है.
इंट्राडे ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरेंसी पर रोक बरकरार :
अफसर ने कहा कि नियम 19 में एक नया उप-धारा जोड़कर संशोधन लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. लेकिन अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों (इंट्राडे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन (एफएंडओ) क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार/निवेश) की बार-बार खरीद और बिक्री को कदाचार माना जाएगा.
सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारी अब शेयर मार्केट में भी बिना हिचक के निवेश कर सकेंगे. पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने की मनाही ही थी.