कोंडागांव: कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के जारी प्रावधानुसार जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से मदिरा दुकानों के संचालन हेतु समय निर्धारित किया गया है। जिसके तहत जिले की मदिरा दुकानें अब प्रातः 9.00 बजे खुलने सहित रात्रि 10.00 बजे बंद होंगी।