नई दिल्ली : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शादी विवाह में होने वाले फिजूल खर्च को कम करना है साथ ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों की बेटियों की शादी करवाना है निम्न वर्ग के लोगों को बेटियों की शादी करने के लिए साहूकारों से कोई कर्जा ना लेना पड़े इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है योजना के अंतर्गत पूरे 51 हजार रुपए की हार्दिक सहायता वधु पक्ष को दी जाती है लिए हम इस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।
योजना का नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
पात्रता 2 लाख तक की आय वाले व्यक्ति
लाभ शादी के लिए रु.51,000 की सहायता
उद्देश्य निम्न वर्ग की बेटियों की शादी करवाना
हेल्पलाइन नंबर 0522-2209259
आवेदन माध्यम ऑफलाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत निम्न वर्ग के लोगों को उनकी बेटी की शादी करने के लिए 51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे बर और बधू दोनों अपना घर बसा सकें ऐसी योजना के अंतर्गत ₹35000 की नगद राशि दुल्हन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है इसके अलावा शादी के लिए आभूषण बर्तन इत्यादि खरीदने के लिए भी ₹10000 दिए जाते हैं इसके अलावा सरकार ₹6000 विवाह आयोजन करवाने के लिए खर्च करेगी ऐसे सरकार निम्न वर्ग के परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी की शादी करने के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
ऐसी योजना का लाभ लेने के लिए बेटे की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए इसके साथ ही दूल्हा की उम्र कम से कम 21 बार होनी चाहिए यह एक जन कल्याणकारी योजना है जिसका सीधा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा और इस योजना का लाभ सभी समुदाय उठा सकते हैं सभी सभी समुदायों के लोगों के लिए यही योजना लागू है सभी समुदाय धर्म के लोगों को उनके धर्म के अनुसार शादी की विधि के अनुसार उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा और उन्हें सरकार की योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लाभ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर निम्न वर्ग के लोगों को उनकी बेटी की शादी करने के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 35000 रुपए की नगद राशि दुल्हन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है इसके अलावा ₹10000 दुल्हन के लिए आभूषण खरीदने बर्तन इत्यादि खरीदने के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं इसके अलावा सरकार ₹6000 शादी का आयोजन करवाने के लिए खर्च करती है इस प्रकार पूरे 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता एक परिवार को दी जाती हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹200000 से कम होना चाहिए
- शादी करने वाली दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए
- आपके पास आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवश्यक दस्तावेज
दूल्हा और दुल्हन की फोटो
जोड़े का आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र पात्रता
वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र - नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक आवेदन प्रक्रिया
निवास प्रमाण पत्र
आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन
- सबसे पहले आवेदकों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर विजिट करना होगा और यहां से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- अब आपको सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी, सारी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अपने फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- अब आपको इस भरे हुए फॉर्म को नजदीकी ग्राम पंचायत/नगर निगम, नगर पालिका, जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार जब आपकी शादी होगी तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।