
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश 31 दिसंबर की रात को अधिक हुड़दंग से बचने व कोरोना एवं ओमिक्रान के खतरे हो देखते हुए अपने अधीनस्थ थाना चौकियों को सचेत रहने एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि अधिक भीड़ एकत्रित न करें। लोगों को अपनी स्वेच्छा से इस तरह के कार्यक्रमों से बचाने अपनी और दूसरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने।नव वर्ष के उपलक्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थलों में पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक दिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत अनुकूल कठोर कार्यवाही की जावेगी संबंधित माल टॉकीज सार्वजनिक जगहों पर सोचना पहुंचा भीड़ से बचने खुद की सुरक्षा तथा दूसरो के सुरक्षा की अपील की है।