
रायपुर -: छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रमोशन और ट्रांसफर आदेश जारी किया है। 26 स्नातकोत्तर प्राचार्य के तबादले किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है
की इन स्नातक प्राचार्य से कनिष्ठ को स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर वेतनमान रूपये 37400-67000 + 10000/ ए.जी.पी. + 2000 विशेष भत्ता में पदोन्नत किया गया है। अतः इन्हें इनके कनिष्ठ द्वारा स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रूपये 37400-67000+ 10000/ ए.जी.पी. + 3000 (लेवल-14) विशेष भत्ता में पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष कॉलम 3 पर दर्शित स्थान पर पदस्थ किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है की उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा। पदोन्नत अधिकारियो की पदोन्नति से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी पदोन्नति के परिपेक्ष्य में वरिष्ठता का दावा मान्य नहीं होगा। उक्त पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में पदोन्नति स्वयं निरस्त मानी जावेगी एवं आगामी एक वर्ष के लिए पदोन्नति से आयोग्य (Debar) कर दिया जायेगा।
ज्योति रानी सिंह जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को स्थानीय व्यवस्था के तहत् तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उसी हैसियत में शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर में स्थानांतरित किया जाता है। डॉ. श्यामलाल निराला शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर को स्थानीय व्यवस्था के तहत् तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उसी हैसियत में शासकीय महाविद्यालय सकरी, जिला बिलासपुर में स्थानांतरित किया जाता है।


