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    3 दिन में निपटा लें आधार-पैन से जुड़ा ये काम, वरना देना पड़ेगा डबल जुर्माना

    By Tv 36 HindustanJune 27, 2022No Comments2 Mins Read
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    पेनल्टी के साथ आधार और पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-PAN Link) करने की आखिरी तारीख 30 जून है. इससे पहले बिना पेनल्टी पैन और आधार लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च थी. अगर आपने अब तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो 30 जून से पहले हर हाल में कर लें. दरअसल, अभी तक आप 500 रुपये जुर्माने के साथ पैन-आधार लिंक कर सकते हैं. लेकिन 30 जून के बाद आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.

    जुर्माना देकर 31 मार्च 2023 तक कर सकेंगे लिंक
    दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धार 234H के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा. हालांकि अगले साल तक भी आपका पैन आधार से लिंक कराए बिना भी काम करता रहेगा. अभी आपको 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद आपकी परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी.

    ऑनलाइन ऐसे लिंक करें पैन और आधार (Aadhaar-PAN Link Process)

    1. पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
    2. अब साइट पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
    3. यहां आप ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
      4.अब यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
    4. जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
    5. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा.
    6. इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.
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