कोरबा /जिला न्यायालय कोरबा एवं तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, कटघोरा, करतला, पाली सहित समस्त राजस्व न्यायालयों में 13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य दिनांक 4 अगस्त 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, जिला न्यायालय कोरबा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा यह निर्देश दिए गए कि आगामी लोक अदालत में राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकन कर उनका प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनसामान्य को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके।
लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परित्यक्ता भरण-पोषण आवेदन, बैंक ऋण वसूली, बिजली/जल बिल विवाद (अपराधिक प्रकृति को छोड़कर), मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि संबंधित वाद, वैवाहिक विवाद आदि जैसे प्रकरणों का समाधान सुलह-समझौते के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।
आसय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा की ओर से बताया गया इस दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आगामी लोक अदालत अधिक से अधिक लाभकारी सिद्ध हो सके।
लोक अदालत के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- तेजी से न्याय: लोक अदालत में मामलों का निपटारा त्वरित गति से होता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाली अदालती प्रक्रिया से बचा जा सकता है।
- कम खर्च: यह मुफ्त या बहुत कम लागत पर उपलब्ध होती है, जिससे वादियों को वकील और कोर्ट फीस पर खर्च कम करना पड़ता है।
- सहमति आधारित समाधान: दोनों पक्षों की सहमति से विवाद सुलझाया जाता है, जिससे आपसी समझौता और सौहार्द बढ़ता है।
- कानूनी बाध्यता: लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे सिविल कोर्ट के डिक्री की तरह लागू किया जा सकता है।
- मामलों की विविधता: सिविल, आपराधिक (सहमति योग्य), पारिवारिक, मोटर वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद आदि जैसे कई प्रकार के मामले सुलझाए जा सकते हैं।
- अपील का अभाव: लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।
- न्याय तक आसान पहुंच: यह विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए न्याय को सुलभ बनाती है।
- न्यायिक बोझ में कमी: लोक अदालत नियमित अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद करती है। लोक अदालत सामाजिक सौहार्द और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है।
इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा की गई। बैठक में जिला न्यायालय कोरबा के समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ बाह्य न्यायालयों – कटघोरा, पाली एवं करतला के न्यायिक अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता रही।